फेमस बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty Kundra ) के पति राज कुंद्रा ( Raj Kundra ) एक बार फिर विवादों के साए में हैं। इस बार मुसीबत ज्यादा बड़ी है क्योंकि मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शिल्पा के पति पर अश्लील फिल्म बनवाने और हॉटशॉट नाम के ऐप पर दिखाने का आरोप है। फरवरी 2021 में ये केस दर्ज हुआ था। शुक्रवार को ही राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और सोमवार रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नपर हेमंत नागराले का कहना है कि इस मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास पक्के सबूत हैं और इस केस के मुख्य आरोपी वहीं हैं। इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
इस तरह फंसे राज कुंद्रा
मुंबई पुलिस ने फरवरी महीने में इस मामले में केस दर्ज करते हुए 8 लोगों को अरेस्ट किया था। इस मामले गहना वशिष्ट नाम की एक्ट्रेस भी गिरफ्तार हुई थी। वहीं राज कुंद्रा के असिस्टेंट उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया गया था। हैं। इस मामले में सागरिका सोना सुमन नाम की मॉडल ने राज कुंद्रा पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। सागरिका ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इस कंपनी के मालिक राज कुंद्रा ही हैं। उनके सहयोही उमेश कामंत ने सागरिका को फोन कर एक वेब सीरिज़ में काम करने का ऑफर दिया था और न्यूड ऑडिशन की मांग की थी। मुंबई पुलिस ने 5 महीने की जांच के बाद राज कुंद्रा को शिंकजे में लिया है।
ऐसे बनाते थे पॉर्न फिल्म
कहा जा रहा है कि केनरिन नाम की अश्लील फिल्म कंपनी राज कुंद्रा ने प्रकाश बक्शी के साथ मिलकर खोली है। प्रकाश बक्शी यूके में रहता है। राज कुंद्रा ने उन्होंने करीब 8 से 10 करोड़ पॉर्न एप्स पर इंवेस्ट किए हैं। अश्लील फिल्म बनाने के मॉडल्स और बॉलीवुड में काम करने आई नई लड़कियों का इस्तेमाल होता था। मुंबई के मड, गोराई, दाना पानी इलाकों में बंगले बुक करके अश्लील फिल्मों को शूट किया जाता था और फिर उसे वी फाइल के जरिए ब्रिटेन और दूसरे देशों में भेजा जाता था। प्रकाश बक्शी की टीम ऐप पर इन फिल्मों को अपलोड करती थी। पुलिस के मुताबिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन विदेश में करवाया गया था ताकि भारत के साइबर कानून से बचा जा सके। फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में मुंबई पुलिस ने मड आइलैंड इलाके में स्थित एक बंगलो पर छापेमारी की। पुलिस को खबर मिली थी कि बंगले में अश्लील फिल्मों की शूटिंग हो रही है। पुलिस की छापेमारी में बात सच भी निकली। पुलिस ने इस कार्रवाई में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था।
टीवी ऐक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी
फरवरी में इसी कार्रवाई के साथ टीवी ऐक्ट्रेस और होस्ट गहना वशिष्ठ (Gehana Vasisth) को भी गिरफ्तार किया गया। गहना पर अश्लील वीडियोज बनाने और उन्हें सोशल मीडिया और वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप लगे। बताया गया कि गहना वशिष्ठ ने कुल 87 ऐसे अश्लील वीडियोज शूट किए और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया। इस वेबसाइट पर 2000 रुपये सब्सक्रिप्शन के जरिए वीडियोज को देखा जा सकता था। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी भी मड आइलैंड वाले अश्लील फिल्म रैकेट पर ऐक्शन से जोड़कर देखा गया। गहना वशिष्ठ का असली नाम वंदना तिवारी है और वह छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। गहना ने टीवी शो ‘बहनें’ में काम किया है। वह 2012 में ‘मिस एशिया बिकिनी’ कॉन्टेस्ट की विनर भी रही हैं।
विवादों से राज कुंद्रा का रहा पुराना नाता
राज कुंद्रा इसके पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। इससे पहले मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे ने उन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। उनका आरोप था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि इस आरोप से राज कुंद्रा मुक्त हो गए थे। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस कंपनी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है, वो उन्होंने छोड़ दी है। राज कुंद्रा का नाम साल 2016 में इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग मामले में भी सामने आ चुका है। आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल उनको हमेशा के लिए आईपीएल से बैन कर चुकी है। गौरतलब है कि उनकी पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की सहमालकिन थीं।
कई साल जेल की सजा हो सकती है
ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। अगर आरोप सही साबित हो जाते हैं तो राज कुंद्रा को कई साल जेल में रहना पड़ सकता है। पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर हमारे देश में सख्त क़ानून है। इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराएं भी आरोपी के खिलाफ लिखी जाती है।
चाइल्ड पो**र्न से जुड़े मामलों में क्या है सजा
आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 67 (बी), आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 सजा- पहले अपराध पर पांच साल की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना। दूसरे अपराध पर सात साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में या नग्न दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मैट में कोई चीज प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना। इससे भी आगे बढ़कर कानून कहता है कि जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेनदेन करते हैं या बांटते हैं तो वह भी गैरकानूनी है। बच्चों को बहला-फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना। ऐसे में एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसके तहत आते हैं।